क्राइम
अभी भी Paytm FASTag से पार कर सकते हैं टोल प्लाजा, यहां जानिए सब कुछ
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश पर भले ही Paytm FASTag 15 मार्च से अमान्य कर दिए गए हों लेकिन आपकी कार पर Patytm FASTag का स्टीकर लगा हुआ है तो आप अभी भी टोल प्लाजा पार कर सकते हैं। इस कारण अगर आपकी कार पर पेटीएम का FASTag लगा हो तो परेशान ना हो।
ऐसे समझिए पेटीएम फास्टैग मामले को
रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) के आदेश के मुताबिक यूजर्स पेटीएम पेमेंट बैंक यानी PPBL खाते में कोई भी रकम जमा नहीं कर पाएंगे और पेटीएम फास्टैग खातों को भी रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आपके पेटीएम फास्टैग खाते में रकम बची हुई है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। भले ही 15 मार्च की समय सीमा खत्म हो गई हो। रिजर्व बैंक इंडिया ने कहा है कि PPBL FASTag का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स 15 मार्च के बाद भी अपने खातों में मौजूद रकम का इस्तेमाल टोल टोल प्लाजा पर भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि पेटीएम वॉलेट या खाता किसी तरह के क्रेडिट के लिए निष्क्रिय कर दिए गए हैं। लेकिन अगर आपके खाते में रकम उपलब्ध हो तो उसका भुगतान अभी भी कर सकते हैं या रकम को ट्रांसफर भी कर सकते हैं।
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पिछले दिनों रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने पेटीएम फास्टैग लोगों से नहीं खरीदने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद जब लोगों को असुविधा हुई जिनमें पेटीएम फास्टैग अकाउंट में पैसे थे तब इस व्यवस्था को जारी रखा गया। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पेटीएम फास्टैग यूजर्स को सलाह दी है कि वह अपना पेटीएम फास्टैग खाता बंद कर दें और किसी अन्य कंपनी से फास्टैग खरीदें। आरबीआई के आदेश के मुताबिक 15 मार्च की समय सीमा खत्म होने के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक को नई जमा राशि लेने या क्रेडिट लेनदेन की प्रक्रिया करने की इजाजत नहीं है हालांकि कैशबैक ब्याज रिफंड जैसे लेनदेन के लिए जमा करने की अनुमति अभी है।