क्राइम
सावधान ! आपने इंटरनेट पर अश्लील Video (Pornography) देखी है? अगर ऐसा मेल आपको भी मिले तो समझिए कि वो साइबर अपराधियों ने भेजा है
अगर आपको भी इंटरनेट पर पॉर्न देखने की वजह से जेल भेजने की धमकी भरा ईमेल मिला है तो घबराएं नहीं और इसका जवाब न दें। नहीं तो आप अपनी मेहनत की कमाई गंवा सकते हैं। साइबर ठग (Cyber Fraud) ने लोगों को चूना लगाने का नया तरीका निकाला है। वे आसानी से लोगों को अपनी जाल में फंसा लेते हैं और लोगों को लूट लेते हैं। साइबर ठग (Cyber Fraud) पॉर्न देखने के नाम पर लोगों को धमकी भरा ईमेल भेजकर ठगी कर रहे हैं।
साइबर ठग भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) [Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)] के नाम से धमकी भरा ईमेल (Email) भेजकर पॉर्न देखने के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिर उनसे लाखों रुपये मांगा जा रहा है। मना करने पर ठग साइबर पुलिस (Cyber Police) का अफसर बनकर कड़ी कार्रवाई की धमकी देते हैं। कुछ ऐसी पॉर्न वेबसाइट्स (Porn Websites) भी हैं, जिनकी लिंक पर क्लिक करते ही साइबर ठगों (Cyber Frauds) को यूजर्स की डिटेल मिल जाती है। आसानी से वे लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं।
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केंद्र सरकार की एजेंसियों के नाम का इस्तेमाल
स्कैमर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) के अधिकारी बनकर लोगों को पोर्नोग्राफी देखने के लिए गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं। ये स्कैमर्स पहले ऐसे ईमेल भेजते हैं और पीड़ितों को 24 घंटे के भीतर जवाब न मिलने पर गिरफ्तारी की धमकी देते हैं। इस स्कैम में, अपराधी सीधे केंद्र सरकार (Central Government) के संस्थानों के नाम का इस्तेमाल करते हैं और ईमेल (E-Mail) को वैध दिखाने के लिए सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) जैसी एजेंसियों के अधिकारियों के हस्ताक्षर और मुहरों का इस्तेमाल करते हैं।
डरने या घबराने की जरूरत नहीं
साइबर अपराधी (Cyber Fraud) लाखों की संख्या में रोज ऐसा ईमेल (Email) करते हैं जानकारी के अभाव में कुछ लोग उनकी जाल में फंस जाते हैं। बदनामी के डर से वे किसी से कुछ कह भी नहीं पाते। इस तरह का कोई ईमेल (EMail) आने हैं पर डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी शिकायत अपने नजदीकी साइबर थाने (Cyber Police Station) में करें। ताकि तत्काल कार्रवाई हो सके। साइबर ठगों (Cyber Fraud) को पकड़ा जा सके और अन्य लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया जा सके।
इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप चाइल्ड प्रोनोग्राफी (Child Pornography) देखते हैं तो आपको 5 साल की सजा हो सकती है। अगर आप अश्लील वीडियो शेयर करते या बेचते हैं तो यह आईटी एक्ट में अपराध है