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सोशल मीडिया पर गलती से भी शेयर न करें ऐसी वीडियो, खानी पड़ेगी जेल की हवा

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सोशल मीडिया पर गलती से भी शेयर न करें ऐसी वीडियो, खानी पड़ेगी जेल की हवा

आज के समय ज्यादातर मोबाइल यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस पर एक्टिव रहते हैं। इनमें वॉट्सऐप से लेकर टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर वीडियो देखने से लेकर शेयर भी कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते तो जरा सावधान हो जाये। कहीं ऐसा न हो की आप को एक वीडियो या फोटो शेयर करने पर जेल हवा खानी पड़े।

जी हां इसकी वजह युवतियों की आपत्तिजनक फोटो या वीडियो शेयर किये जाना साइबर बुलिंग की क्षेणी में आता है। ऐसा किये जाने पर आप के खिलाफ शिकायत मिलते ही सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। जिसको लेकर एक बार फिर से पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है।

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यह होता है साइबर बुलिंग

अगर आप ने साइबर बुलिंग पहली बार सुना है और इसके विषय में नहीं जानते हैं तो हम आप को बता रहे हैं। किसी भी शख्स द्वारा फेसबुक, व्हॉट्सऐप, टेलीग्राम या फिर अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर किसी लड़की की आपत्तिजनक फोटो, वीडियो मैसेज या ई मेल पर शेयर करना अपराध होता है। जिससे उक्त युवती या किसी भी शख्स की सामाजिक, मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचती है तो यह साइबर बुलिंग यानि ऑनलाइन बुलिंग के अंतर्गत है।

ऐसे मामले में एक भी शिकायत मिलते ही पुलिस साइबर बुलिंग की धाराओं के तहत कार्रवाई करती हे। यह अपराध ज्यादातर महिलाओं के साथ होता है। जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है।

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इसके तहत यह हो सकती है कार्रवाई

किसी भी महिला के साथ साइबर बुलिंग का केस सामने आने पर पुलिस आईपीसी की धारा 354, 354सी, 354डी, 500, 509, 294 और 504 के साथ ही 66सी, 66ई और 67आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है। इसमें शख्स की तुरंत गिरफ्तारी के साथ ही सजा का प्रावधान है।

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