क्राइम
दिल्ली में Digital Arrest इंटरनेशनल रैकेट का भांडाफोड़, महिला से हुई थी 55 लाख रुपये की ठगी
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट (IFSO Unit) ने फर्जी डिजिटल अरेस्ट का धंधा चलाने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इन संदिग्धों को आईवीआर धोखाधड़ी (IVR Fraud) के लिए जाना जाता है। इस गिरोह के आरोपी पुलिस, सीबीआई, कस्टम और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारी बनकर ठगी करते थे।
पीड़ितों को कुछ प्रतिबंधित पार्सल के लिए गिरफ्तारी या दंड की धमकी देते थे। इसके अलावा, मामले को सुलझाने के नाम पर वे उनसे ठगी करते थे। आरोपियों की पहचान प्रभात कुमार शाह (24), राजेश कुमार उर्फ राजा (27) और अर्जुन सिंह (29) के रूप में हुई है। ये सभी दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से तीन मोबाइल फोन और सिम कार्ड, पासबुक, चेक बुक, दस्तावेज, 2 पैन कार्ड और फर्जी कंपनियों से संबंधित स्टांप और सील बरामद की हैं। इसके अलावा, धोखाधड़ी के मामले में 20 लाख रुपये फ्रीज करके पीड़ितों को वापस कर दिए गए हैं।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, इन तीन संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ IFSO यूनिट ने डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के संबंध में फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने, संभालने और उपयोग करने के लिए जिम्मेदार एक मॉड्यूल को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। आरोपी विदेशों में अपने अपराधों की आय को खपाने के लिए फर्जी कंपनियों का संचालन कर रहे थे।
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महिला से 55 लाख रुपये की ठगी
पुलिस के अनुसार, 12 सितंबर, 2024 को IFSO, स्पेशल सेल में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 9 सितंबर, 2024 की सुबह उसे एक फोन आया, जिसमें किसी ने मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिस का अधिकारी होने का दावा किया। उसकी पहचान की पुष्टि करने के बाद, कॉल करने वाले ने उसे सूचित किया कि कस्टम अधिकारियों ने 6 सितंबर, 2024 को एक पार्सल रोका था, जिसमें 16 फर्जी पासपोर्ट, 58 एटीएम कार्ड और 40 ग्राम MDMA था, जिसमें भेजने वाले के रूप में उसकी जानकारी थी। उसने आगे दावा किया कि मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और उसे आत्मसमर्पण करना होगा।
पुलिस ने आगे बताया कि जालसाजों ने महिला यह दावा करके और डरा दिया कि सीबीआई जांच चल रही है और उनकी गिरफ्तारी तय है। फीजिकल अरेस्ट गिरफ्तारी की पेंडेंसी तक, उन्हें व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से लगातार निगरानी रखते हुए “डिजिटल अरेस्ट” करके रखा जाएगा। इन कॉल के दौरान, मुंबई पुलिस, सीबीआई और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकरी बनकर विभिन्न व्यक्तियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से बचने के लिए उनके खातों को सत्यापित करने के बहाने उन पर फंड ट्रांसफर करने का दबाव डाला। कुल मिलाकर, उनसे 55 लाख रुपये की ठगी की गई। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।
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आरोपियों को कैसे पकड़ा गया
पुलिस के अनुसार अपराध की गंभीरता को देखते हुए एसीपी जय प्रकाश की निगरानी में इंस्पेक्टर राम निवास और इंस्पेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में एएसआई संजय, एचसी राजेश और एचसी समय सिंह की एक विशेष टीम गठित की गई थी। संदिग्धों द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से एक फर्जी कंपनी के मालिकों की पहचान हुई।
मोबाइल और तकनीकी निगरानी की सहायता से, पुलिस ने बुराड़ी में तीन आरोपियों प्रभात कुमार, राजेश कुमार और अर्जुन सिंह का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रभात और राजेश उस कंपनी के मालिक पाए गए, जिसका इस्तेमाल ठगी के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। पासबुक, चेक बुक, कंपनी के बैनर और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए।
अर्जुन सिंह ने ऑपरेशन के लिए फर्जी बैंक खाते खोलने में मदद की थी। जांच के दौरान सभी बैंक खाते जिनमें ठगी की गई राशि ट्रांसफर की गई थी। कुल ठगी की गई राशि में से, 20 लाख रुपये बैंक खाते में फ्रीज कर दिए गए और पीड़ित को उक्त राशि जारी करने का आदेश अदालत से प्राप्त किया गया है।
ठगी का तरीका
पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि सिंडिकेट पुलिस, सीबीआई, सीमा शुल्क और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारी बनकर लोगों को ठगते थे। वे पीड़ितों को सूचित करते थे कि प्रतिबंधित वस्तुओं वाले पार्सल को रोक दिया गया है, जिसमें उनके नाम से भेजा गया है। शुरू में, उन्होंने पीड़ितों को गिरफ्तारी और कड़ी सजा की धमकी दी, लेकिन बाद में वे सहानुभूति लहजे कहते कि यह गलत पहचान का मामला हो सकता है। मामले को सुलझाने करने के लिए, उन्होंने पीड़ितों को औपचारिक शिकायत दर्ज करने और अपनी बचत को “वेरिफिकेशन” के लिए खातों में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया, झूठा वादा किया कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद धन वापस कर दिया जाएगा।