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क्राइम

RBI की नई गाइडलाइन से ऑनलाइन पेमेंट हुआ सुरक्षित, साइबर फ्रॉड पर लगेगा अंकुश

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RBI की नई गाइडलाइन से ऑनलाइन पेमेंट हुआ सुरक्षित, साइबर फ्रॉड पर लगेगा अंकुश

डेबिट और क्रेडिट कार्ड या थर्ड पार्टी ऐप से रिकरिंग या शिड्यूल पेमेंट के लिए बैंक आजकल कस्टमर से अनुमति मांग रहे हैं। दरअसल आरबीआई (RBI) ने रिकरिंग पेमेंट को लेकर नई गाइडलाइन लागू की है। इसके तहत ये व्यवस्था की गई है। इस नई गाइडलाइन के पीछे एक बड़ी सोची- समझी रणनीति है। इससे आनलाइन पेमेंट और सुरक्षित होगी और साइबर फ्रॉ़ से भी लोग बचेंगे।

आज के समय में लोग अपनी इंश्योरेंस पेमेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म की सेवा के रिन्यूवल समेत अन्य सेवाएं के लिए पेमेंट ऑटोमेटिक मोड में रखते हैं। नई गाइडलाइन आने के बाद अब ग्राहकों को हर बार पेमेंट के लिए बैंक ओटीपी भेजेगा। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार बैंकर और अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा ने बताया कि आरबीआई की रिकरिंग पेमेंट को लेकर नई गाइडलाइंस से ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा। इसके तहत ग्राहक फ्रॉड से बच जाएंगे। 5000 रुपये से बड़े हर पेमेंट के लिए बैंक के लिए ग्राहक की अनुमति लेना जरूरी होगा।

इस नई गाइडलाइन के चलते ग्राहकों को हर बार बार ओटीपी कन्फर्म करना होगा। इसे लेकर व्यापारियों के संगठन कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि रिकरिंग पेमेंट पर आरबीआई की नई गाइडलाइन एक बेहतरीन कदम है। इस कदम से आम लोगों का डिजिटल पेमेंट पर भरोसा बढ़ेगा। फ्रॉड की संभावना काफी कम हो जाएगी। बहुत से छोटे व्यापारी और आम लोग डिजिटल पेमेंट करने से सिर्फ इस लिए बचते हैं कहीं उनके साथ फ्रॉड न हो जाए।

इन पेमेंट्स के लिए बैंक भेजेगा ओटीपी
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि रिकरिंग पेमेंट गाइडलाइन सभी तरह के कार्ड पेमेंट, यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड, वॉलेट जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट (जैसे कि पेटीएम आदि) यूपीआई पेमेंट पर लागू होगा। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वॉलेट से डीटीएच बिल, यूटिलिटी बिल, फोन रिचार्ज, ओटीटी फीस आदि का आटोमेटिक पेमेंट के लिए भी ये नियम लागू होगा।

साइबर क्राइम रुकेगा
आरबीआई की नई गाइडलाइन से डेबिट व क्रेडिट कार्ड और थर्ड पार्टी ऐप के जरिए होने वाले साइबर फ्रॉड पर रोक लगेगी। देश में काफी लोग इस तरह के फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। इससे ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल के अनुसार आरबीआई ने रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ई-मैंडेट्स की व्यवस्था को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। फिलहाल ये सभी तरह के कार्ड, वॉलेट और सभी तरह के यूपीआई पर पूरी तरह से लागू है। इस गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और सुरक्षित बनाना है। इस व्यवस्था से ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी। आरबीआई ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए बैंकों को पर्याप्त समय दिया है।

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